चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्यूजिशन, रीहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में संशोधन करते हुए निकायों की हदों से लगी भूमि का अधिग्रहण किए जाने पर मुआवजा राशि को दोगुना तक बढ़ा दिया है। यह जानकारी शुक्रवार को पंजाब के राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री जीएस कांगड़ ने दी।
कांगड़ ने बताया कि 1से 20 किमी तक जमीन का मुआवजा बाजार भाव का 1 से 2 गुना तक होगा। इस संबंध में राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नगर काउंसिल/ म्युनिसिपल कमेटियों/नगर पंचायत से 10 किमी की दूरी के लिए सवा गुना, 10 किमी से 15 किमी तक की दूरी के लिए डेढ़ गुना और 15 से 20 किमी तक की दूरी के लिए पौने दो गुना और 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए बाजार भाव का दो गुना होगा।