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हरियाणा में किसी भी तहसील में करा सकेंगे प्रापर्टी की रजिस्ट्री

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चंडीगढ़। हरियाणा में किसी भी प्रापर्टी की कहीं भी रजिस्ट्री क राई जा सकेगी। जरूरी नहीं है कि जहां आपकी प्रापर्टी है रजिस्ट्री भी उसी तहसील मेें हो।
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मसलन अगर आप फरीदाबाद के रहने वाले हैं और आपकी पंचकूला में प्रापर्टी है तो उसको बेचने के लिए आपको पंचकूला तहसील में आने की जरूरत नहीं होगी। आप फरीदाबाद तहसील से ही अपनी प्रापर्टी को बेच सकेंगे या फिर खरीद करना चाहेंगे तो वहीं से ऐसा कर सकेंगे। प्रदेश सरकार जल्द ही राजस्व एक्ट में बदलाव ला रही है। इसके तहत ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति किसी भी तहसील में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेगा।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यहां चंडीगढ़ में मीडिया के सामने यह खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन के मामले में ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। सिस्टम को और ज्यादा पारदर्शी और सरल बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। राजस्व एक्ट में बदलाव को लेकर चार दौर की बैठक हो चुकी है और आगामी एक से डेढ़ माह में एक्ट में बदलाव कर इसे लागू किया जाएगा। नया सिस्टम लागू होने से प्रदेश के लोगों को अपनी प्रापर्टी खरीदने और बेचने के लिए संबंधित जिला या तहसील में जाने की जरूरत नहीं होगी।
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राजस्व एक्ट के तहत फिलहाल अगर आपको अपनी प्रापर्टी की रजिस्ट्री करानी है तो जहां पर आपकी प्रापर्टी होगी, वहीं पर उसकी रजिस्ट्री कराने का प्रावधान है। इसको लेकर फरीदाबाद के व्यक्ति को अपनी पंचकूला की प्रापर्टी बेचनी है तो उसे इसके लिए पंचकूला की तहसील में उपस्थित होना होगा। इसके लिए पहले तहसील में टोकन लिया जाएगा और नंबर आने पर रजिस्ट्री होती है।
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