पंचकूला। डीसीपी मोहित हांडा का कहना है कि लोग नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 11 से सुबह 5 बजे तक अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें। कोविड-19 के नियमों की पालना करके खुद को सुरक्षित रखें। लोग घर पर रहकर ही नया साल मनाएं। नाकाबंदी चेकिंग के दौरान नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करते मिलने पर धारा-188 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ अभियान के तहत कोविड-19 के निर्देशों की पालना करके खुद और परिवार को स्वस्थ सुरक्षित रखें क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। कोरोना के नए वेरिएंट (ओमिक्रॉन) के चलते अभी सतर्कता में रहकर कोविड के निर्देशों की पालना करना जरूरी है। इसमें लोगों को मास्क पहनने के साथ सामाजिक दूरी बनाए रखना है। डीसीपी ने कहा कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के तेजी से बढ़ते खतरे को देखकर राज्य में ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ अभियान के तहत 5 जनवरी तक रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है।