चंडीगढ़। कोरानाकाल में समय पर बिल नहीं भरने के कारण कटे बिजली कनेक्शनों को दोबारा से जुड़वाने के लिए बिजली निगम ने सरचार्ज माफी योजना 2021 शुरू की है। इसके तहत उपभोक्ता मूल राशि को एक बार में जमा कराकर सरचार्ज माफी का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा मूल बकाया का 25 प्रतिशत पैसा जमा कराकर कनेक्शन चालू करा सकते हैं। शेष 75 प्रतिशत राशि को 6 किस्तों में जमा करा सकेंगे, पूरा बिल जमा होने के बाद उनका सरचार्ज माफ होगा।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से जारी की गई योजना के तहत घरेलू, कृषि, इंडस्ट्रीयल के एचटी, एलटी और नान डोमस्टिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में वे उपभोक्ता ही कवर होंगे, जिनके कनेक्शन 30 जून, 2021 से पहले कटे हैं। यह योजना 30 नवंबर तक जारी रहेगी। जिन उपभोक्ताओं के मामले अदालत में चल रहे हैं, वे इस योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे। ग्रामीण एरिया में वे उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जो मेरा गांव जगमग गांव योजना के तहत आते हैं। निगम की ओर से सभी एसडीओ को भी आदेश दिए हैं कि इस स्कीम में शामिल होने वाले सभी उपभोक्ताओं के विवाद सात दिन में निपटाएं।