टैक्स न भरने के चलते बस सर्विस का परमिट रद्द होने के चलते दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व परिवहन मंत्री राजा वड़िंग को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। न्यू दीप बस सर्विस ने एडवोकेट रोहित सूद के माध्यम से दाखिल याचिका में बताया कि उन्हें फरवरी 2018 में परमिट जारी किए गए थे। याची ने परमिट की सभी शर्तों का पालन किया।
23 मार्च 2020 को देशभर में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके चलते उनकी बस सेवा बंद रही। कोरोना के चलते राज्य सरकार ने उन्हें कुछ राहत भी दे दी थी। महामारी का कहर कम हुआ तो बसों को 50 प्रतिशत सवारियों के साथ चलाने की अनुमति मिली, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में बसें फिर बंद कर दी गईं, लेकिन इस बार सरकार ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। याचिकाकर्ता ने बताया कि टैक्स न भरने के चलते 12 अक्तूबर को उनकी 26 बसें जब्त कर ली गई। याची ने इसके बाद आग्रह किया कि वह टैक्स चार किश्तों में भर देंगे, जिसे स्वीकार कर उनकी बसों को छोड़ दिया गया।
अगले ही दिन फिर से उनकी 13 बसों को जब्त कर लिया गया। उन्होंने संबंधित अथॉरिटी से बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसके बाद याची को पता चला कि अब उनका परमिट भी रद्द कर दिया गया है। अब याचिकाकर्ता ने परमिट रद्द करने के आदेश को खारिज करने की हाईकोर्ट से अपील की है। याची की मांग पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित परिवहन मंत्री को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।