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हजारों करोड़ के चिट फंड घोटाले के आरोपी को राहत से हाईकोर्ट का इनकार

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चंडीगढ़। हजारों करोड़ के चिटफंड घोटाले के आरोपी निर्मल सिंह भंगू को बड़ा झटका देते हुए छत्तीसगढ़ की विशेष अदालत द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ दाखिल याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया।
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भंगू के खिलाफ छत्तीसगढ़ में दर्ज एक मामले में छत्तीसगढ़ की बेमेतरा की विशेष अदालत ने प्रोडक्शन वारंट जारी किए थे। इनके अनुसार उसे 13 जुलाई को वहां पेश करना था। भंगू पर बठिंडा में 1 जून 2016 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था और वर्तमान में वह श्री मुक्तसर साहिब की जिला जेल में है। जब उसे प्रोडक्शन वारंट पर ले जाने के लिए अधिकारी पहुंचे तो जेल अधिकारियों ने कह दिया कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जब सिविल अस्पताल में जांच करवाई गई तो कह दिया गया कि वह सफर करने के लिए फिट नहीं है। प्रोडक्शन वारंट लाने वाले अधिकारी ने इसके खिलाफ ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी लगाई तो भंगू के स्वास्थ्य की जांच पटियाला के राजिंद्रा अस्पताल में की गई जहां उसे फिट पाया गया। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर पीजीआई में हुई जांच में भी वह फिट था। सभी तथ्यों पर गौर करने और दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने भंगू की याचिका को खारिज कर दिया और टिप्पणी की कि इस मामले में जेल प्रबंधन और स्थानीय अस्पताल भंगू को प्रोडक्शन वारंट से बचाने का प्रयास कर रहे थे जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है जिसमें जेल और अस्पताल के अधिकारियों ने याची का साथ दिया।
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