चंडीगढ़। कलाग्राम चौक के निकट इंडियन ऑयल की पाइप लाइन के निकट नगर निगम द्वारा सूखे पत्ते फेंकने से किसी बड़े हादसे की आशंका के साथ दाखिल जनहित याचिका का हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया। हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को इस बारे में विचार के बाद 1 सप्ताह में उचित निर्णय लेने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए एडवोकेट गीतिका शर्मा ने हाईकोर्ट को बताया कि वह रोजाना जीरकपुर से हाईकोर्ट आती हैं। उन्होंने कई बार यह पाया कि कलाग्राम लाइट पॉइंट के पास नगर निगम के कर्मचारी सूखे पत्तों को फेंक देते हैं। ठीक यहीं पर इंडियन ऑयल की पाइप लाइन मौजूद है। यदि इन पत्तियों में आग लग जाए तो बड़े हादसे की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। याची ने बताया कि इस मामले को लेकर उसने नगर निगम आयुक्त को मांगपत्र भी दिया था, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ।
हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और ऐसे में इस पर जल्द निर्णय बेहद जरूरी है। हाईकोर्ट ने मांगपत्र की अतिरिक्त कॉपी नगर निगम आयुक्त को सौंपने का याची को आदेश दिया है। साथ ही आयुक्त को यह आदेश दिया है कि प्रति मिलने के एक सप्ताह के भीतर ही इस पर विचार कर उचित निर्णय लिया जाए।