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हरियाणा: जरूरतमंद व अंत्योदय परिवारों को कच्ची नौकरी में तरजीह, चहेतों को भर्ती नहीं कर सकेंगे अधिकारी और नेता

Tue, 02 Nov 2021 02:39 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

अनुबंध आधार पर नौकरी के उम्मीदवार अपनी परिवार पहचान-पत्र आईडी से पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। सरकारी विभाग व संस्थाएं इस पोर्टल पर कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे जानकारी देंगे। मौजूदा कर्मचारियों को भी इस पोर्टल पर दर्शाया जाएगा। इसके अलावा, विभागों को पदों के साथ साथ बजट का ब्योरा देना होगा। फाइनेंस विभाग द्वारा अनुमति के बाद ही विभाग में भर्ती हो सकेगी।
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हरियाणा सीएम मनोहर लाल। - फोटो : Twitter/@mlkhattar
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विस्तार
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हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की भर्ती के लिए योग्यता और मानदंड तय कर दिए हैं। साथ ही अलग-अलग श्रेणी के लिए अंक भी निर्धारित कर दिए हैं। इसके तहत नौकरियों में सक्षम, जरूरतमंद युवाओं, अंत्योदय परिवारों और उनको तरजीह दी जाएगी जिनके परिवारों में कोई नौकरी में नहीं है। हरियाणा राज्य कौशल रोजगार निगम को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इस व्यवस्था के बाद प्रदेश में अनुबंध के आधार पर की जाने वाली भर्ती में अधिकारी और नेता मनमर्जी से अपने चहेतों को नहीं लगा सकेंगे।

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हरियाणा कौशल विकास निगम के वन-स्टॉप आईटी पोर्टल का शुभारंभ किया। मनोहर लाल ने कहा कि अनुबंध कर्मचारियों की शिकायत रही है कि ठेकेदार उनका शोषण करते हैं। समय पर वेतन और अन्य लाभों का भुगतान नहीं किया जाता और ईपीएफ व ईएसआई की राशि भी जमा नहीं करवाई जाती। इसलिए कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के तहत ‘हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड’ के नाम से एक कंपनी स्थापित की है।यह राज्य आरक्षण नीति का पालन करवाने के साथ नियुक्त कर्मचारियों को वेतन और लाभ का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी।

इन आधार पर मिलेंगे अंक
नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद जिनकी आय 1 लाख 80 हजार से कम है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिनकी आय 1 लाख 80 हजार से नीचे है, उनको नौकरी के लिए 40, ढाई लाख के लिए 20 और 4 लाख के लिए 10 अंक निर्धारित किए हैं। दूसरा, जिनके पास कौशलता का प्रमाण पत्र होगा उनको 20 अंक, आर्थिक सामाजिक आधार के 5 और सीईटी पास को 10 अंक मिलेंगे। इसके अलावा, आयु को लेकर मापदंड तय किए गए हैं। इनमें 30 से 36, 36 से 42 और 18 से 24 साल आयु के वर्ग बनाए गए हैं। 42 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को इसमें नौकरी नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ी बात ये होगी युवा को अपने ही जिले में नौकरी की प्राथमिकता होगी।
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पहले लगे कर्मचारियों की नौकरी को कोई खतरा नहीं है
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले से अनुबंध आधार पर नौकरी लगे करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों की नौकरी को नए फैसले से कोई खतरा नहीं होगा। पहले से लगे किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। धीरे-धीरे उनकी सेवाएं भी कौशल रोजगार निगम के तहत ली जाएंगी और वे ठेकेदार से मुक्त होकर निगम के कर्मी होंगे।

‘डीसी रेट’ अब ‘निगम रेट’
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न जिलों में लागू डीसी रेट को अब निगम रेट कहा जाएगा और यह रेट मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा। यह रेट कौशल विकास निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। इनके निर्धारण के लिए प्रदेश के जिलों की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। श्रेणी-। में जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत रखे गए हैं। श्रेणी-2 में जिला पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद आते हैं। श्रेणी-3 में जिला महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी शामिल हैं।

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