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लुधियाना के एक गांव में एससी समुदाय से जमीनें खाली करवाने पर एनसीएससी की रोक

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चंडीगढ़। पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जों की मुहिम को लुधियाना में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने झटका दिया है। जिले के भामा कलां गांव में अनुसूचित जाति के लोगों से अवैध पंचायती जमीनें खाली कराने पर आयोग ने रोक लगा दी है। आयोग के चेयरमैन विजय सांपला के निर्देश पर एनसीएससी ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। साथ ही एनसीएससी ने पंजाब सरकार को जमीन खाली करवाने की कार्रवाई को तुरंत प्रभाव से रोकने और यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
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एनसीएससी को लुधियाना के भामा कलां गांव निवासी दिलबाग सिंह के साथ 75 लोगों ने शिकायत भेज कहा था कि वह 1947 से गांव भामा कलां में खेती-बाड़ी कर गुजर बसर कर रहे हैं। साथ ही इन्हीं पंचायती जमीनों पर उनके घर भी बने हैं। इन घरों के पते पर बिजली-पानी के कनेक्शन के साथ राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि भी बने हुए हैं। 70 साल से इन जमीनों पर एससी समुदाय के लोगों का कब्जा है। पंजाब में अब तक किसी भी पार्टी की सरकार हो उन्हें कभी उजाड़ा नहीं गया। अब पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो पंचायती जमीनों को खाली करवाने की आड़ में हम पर कार्रवाई की जा रही है।
सांपला ने पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी के साथ-साथ लुधियाना डीसी व पुलिस कमिश्नर लुधियाना को नोटिस भेज स्पष्ट कहा है कि जब तक गांव भामा कलां का मामला आयोग के पास लंबित है तब यथास्थिति बनाई रखी जाए। यदि सरकार के अफसरों ने इसकी अवहेलना की तो तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगा।
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