फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पूर्व सैनिक के आश्रित मौजूद तो क्यों नहीं दी गई नियुक्ति: हाईकोर्ट

विज्ञापन
विज्ञापन
चंडीगढ़। पूर्व सैनिक के आश्रित मौजूद होने के बावजूद कोटे के पदों पर अन्य लोगों को नियुक्ति देने को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि जब पूर्व सैनिक के आश्रित मौजूद हैं तो इस श्रेणी में उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। याचिका दाखिल करते हुए अमृतसर निवासी नरिंदर कौर ने एडवोकेट विकास चतरथ के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने पंजाबी मास्टर के पदों पर आवेदन मांगे थे। याची ने इसके अनुसार भर्ती में हिस्सा लिया। याची को वेटिंग सूची में रखा गया और जब परिणाम आया तो याची ने पाया कि पूर्व सैनिक के पदों पर एससी वर्ग की सूची से नियुक्ति कर दी गई। याची ने बताया कि नियमों के अनुसार यदि एक्स-सर्विसमैन आवेदक मौजूद न हो तो उस स्थिति में पदों को एक्स-सर्विसमैन की पत्नी या संतान से भरा जाता है।
विज्ञापन

पंजाब सरकार ने गलत तरीके से कोटे के पद एससी श्रेणी से भर दिए, जबकि पूर्व सैनिक के आश्रित के रूप में वह मौजूद थी। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर पंजाब सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें