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पंजाब की जेलों में कब तक लगेंगे जैमर, जवाब दो - हाईकोर्ट

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चंडीगढ़। पंजाब की जेलों में कैदियों से लगातार मोबाइल बरामदगी के बढ़ते मामलों और इस केस के एक दशक से लंबित होने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने अब पंजाब सरकार से पूछा है कि पंजाब की जेलों में कब तक अत्याधुनिक जैमर लगा दिए जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा व जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला 2011 से लंबित है और अभी तक पंजाब की जेलों में अत्याधुनिक जैमर लगाने और सुरक्षा उपाय के संबंध में ठोस जवाब पेश नहीं किया गया।
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सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पुराने जैमर अब अत्याधुनिक दौर में कामयाब नहीं है। वर्तमान में 4 जी का इस्तेमाल हो रहा है और जल्द ही 5 जी बाजार में मौजूद होगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह अत्याधुनिक जैमरों को जेल में स्थापित करे। इस बारे में पंजाब सरकार की ओर से बताया गया कि पंजाब की 13 जेलों में जैमर लगाने के लिए बीएसएनएल से अनुरोध किया गया है। इस बारे में केंद्र सरकार की अनुमति मांगी गई है और बजट में प्रावधान करते हुए इस योजना को सिरे चढ़ाया जाएगा।
पंजाब सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि भविष्य में भी पंजाब सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी इसकी संभावना कम ही लगती है। हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब को जेलों में सुरक्षा से जुड़े बंदोबस्त करने की तत्काल आवश्यकता है। वर्तमान में जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, ऐसे में राज्य सरकार को जैमर खरीद कर जेलों को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट से मिली फटकार के बाद पंजाब सरकार ने कहा कि उन्हें दो सप्ताह की मोहलत दी जाए। इसे मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 5 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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