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आरटीआई में सूचना न देने पर पीएमओ को हाईकोर्ट का नोटिस

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पीएम केयर्स फंड के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी न देने को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग और पीएमओ को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। कपूरथला निवासी नितिन मित्तू ने याचिका में बताया कि उसने जून 2020 को पीएम केयर फंड के संबंध में पीएमओ में लोक सूचना अधिकारी से सूचना के अधिकार के तहत कुछ जानकारी मांगी थी।
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याचिकाकर्ता ने पीएम केयर्स फंड द्वारा पूरे भारत में सरकारी वेबसाइटों और अन्य वेबसाइटों पर इसके विज्ञापन जारी करने व भुगतान की गई राशि की जानकारी मांगी थी। पीएमओ ने जवाब दिया कि पीएम केयर फंड सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के दायरे में नहीं आती है। इसके बाद याची ने अपील दाखिल की तो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने पीएमओ के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने इस आदेश के खिलाफ मुख्य सूचना आयोग के समक्ष अपील की। लेकिन दो रिमाइंडर नोटिस के बावजूद उस पर निर्णय नहीं लिया गया है। याचिका में बताया गया कि 23 सितंबर 2020 से उसकी अपील विचाराधीन है, उस पर आज तक सुनवाई नहीं हो पाई।
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