चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की विधायक सरवजीत कौर माणूंके को बड़ी राहत देते हुए एनआरआई अमरजीत कौर द्वारा उनके खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में विधायक और उनके परिवार पर उसकी कोठी पर कब्जा करने के आरोप लगाया गया था।
याचिका में कहा गया था कि विधायक माणूंके ने जगरांव के हीरा बाग में स्थित उसकी कोठी पर कब्जा किया है। इस मामले को 2023 में विरोधी पक्ष द्वारा बड़े स्तर पर उठाकर विधायक और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। यह मामला सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि देश-विदेश में भी चर्चा का केंद्र बना था।
अदालत द्वारा केस रद्द किए जाने के बाद विधायक माणूंके और उनके परिवार को क्लीन चिट मिलने से हलके के लोगों, समर्थकों और आम आदमी पार्टी के वर्करों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि सच की हमेशा जीत होती है। उन्होंने कहा कि विरोधियों द्वारा साजिशें रच कर उनको बदनाम करने की कोशिश की गई थी, पर अदालत ने सच्चाई को सामने लाकर इंसाफ दिया है।
माणूंके ने अपनी पार्टी और हलके के लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आम घर की बेटी होने के नाते वह लोक सेवा के लिए समर्पित हैं और आगे भी सच और इंसाफ की राह पर टिकी रहेंगी।