चंडीगढ़। एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने नियमित जमानत की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें बिना कोई राहत दिए सुनवाई 30 मई को तय की है।
मजीठिया के खिलाफ पंजाब की पूर्व सरकार के समय में एनडीपीएस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद मजीठिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को चुनाव लड़ने के लिए जमानत दे दी थी। चुनाव संपन्न होने के बाद मजीठिया ने 24 फरवरी को सरेंडर कर दिया था। इसके बाद मजीठिया ने फिर से नियमित जमानत की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। अब मजीठिया ने जमानत के लिए नए आधार बनाते हुए फिर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए नियमित जमानत की मांग की है। हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई के बाद मजीठिया को बिना कोई राहत दिए सुनवाई 30 मई को तय की है।