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लॉकडाउन में आवागमन के लिए विभागीय आई-कार्ड या पास अनिवार्य

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चंडीगढ़। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान आवागमन के लिए विभागीय पहचान पत्र या सरकार की तरफ से जारी पास अनिवार्य होंगे। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी रोस्टर में ही खुलेंगी। गृह मंत्री अनिल विज ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने को कहा है। विज ने मंगलवार शाम पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
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विज ने कहा कि लोग बेवजह घरों ने बाहर न निकलें और जिन श्रेणी को लॉकडाउन में आने-जाने की छूट दी गई है, उन्हें भी पास या पहचान पत्र दिखाना होगा। आवागमन के लिए पास ऑनलाइन बनवा सकते हैं, इस बारे में जिला उपायुक्तों को आदेश दिए गए हैं। गृहमंत्री ने राज्य में करियाना, दवाइयों व अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को रोस्टर बनाकर खोलने के आदेश दिए हैं। इन दुकानों को प्रतिदिन खोलने की अनुमति नहीं होगी। होटल, जिम, क्लब व रेस्तरां पूरी तरह से बंद रखने होंगे। अंतिम संस्कार व अन्य सामाजिक कार्यों में भी कोविड नियमों का पालन करना होगा।
विज ने कहा कि पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करे। नियमों का पालन करने से ही कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। बैठक गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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