चंडीगढ़ । 2017 में नियुक्त जेबीटी शिक्षकों को जिला आवंटित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। एडहॉक पर नियक्त कुछ जेबीटी ने याचिका दायर की थी कि भर्ती से संबंधित कई अपील लंबित होने की वजह से 2017 में नियुक्त नियमित जेबीटी को स्थाई जिला आवंटन करना सही नहीं है। उन्होंने प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। याचिका में एडहॉक जेबीटी ने यह भी मांग की कि उन्हें उनके वर्तमान स्कूलों से रिलीव न किया जाए। सरकारी वकील ने हाईकोर्ट बेंच को स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता के तथ्य पूर्ण रूप से गलत है। शिक्षा विभाग सिर्फ इन एडहॉक जेबीटी के पदों को रिक्त मानकर वर्ष 2017 में नियुक्त नियमित जेबीटी को उनकी वरिष्ठता के आधार पर स्थाई जिला आवंटित कर रहा है। इन एडहॉक जेबीटी को फिलहाल नौकरी से नहीं हटाया जा रहा है। वर्ष 2017 में नियुक्त नियमित जेबीटी को स्थाई जिले आवंटित करने के बाद इनको किसी दूसरी जगह समायोजित कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने सरकार को पक्ष को सही ठहराते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। ऐसे में अब एडहॉक जेबीटी के पदों को रिक्त कर वर्ष 2017 में नियुक्त जेबीटी के स्थाई जिला आवंटन की प्रक्रिया जारी रहेगी और एडहॉक जेबीटी को अन्य जिलों में रिक्त पदों पर समायोजित कर दिया जाएगा।