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Ranjeet Singh Murder Case: डेरामुखी समेत पांच दोषियों की सजा पर फैसला आज, राम रहीम सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा पेश

Tue, 12 Oct 2021 11:25 AM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला (हरियाणा)

सार

हत्या के मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम को तीसरी बार पंचकूला सीबीआई की विशेष अदालत सजा सुनाएगी। दोषी डेरामुखी राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे। इसमें एक वकील उन्हें दिया गया है।
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राम रहीम - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बहुचर्चित रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में 19 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत मंगलवार को डेरामुखी राम रहीम सिंह समेत पांच दोषियों को सजा सुनाएगी। इसके लिए पंचकूला पुलिस ने कड़ी सुरक्षा कर ली है। पुलिस ने 17 नाके लगाकर शहर की सुरक्षा में 700 जवानों को तैनात किया है। जिला अदालत के बाहर भी पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात रहेंगे।

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हत्या के मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम को तीसरी बार पंचकूला सीबीआई की विशेष अदालत सजा सुनाएगी। सुबह से ही जगह-जगह नाकों पर तैनात पुलिस के जवान चेकिंग करेंगे। शहर के सभी मुख्य मार्गों के अलावा हाईवे पर पुलिस की पेट्रोलिंग रहेगी। इसके अलावा सादी वर्दी में भी पुलिस तैनात रहेगी। 

दोषी गुरमीत राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे पेश 
पुलिस ने बताया कि रणजीत सिंह हत्याकांड में दोषी डेरामुखी राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे। इसमें एक वकील उन्हें दिया गया है। एक वकील उनकी ओर से सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होगा। वहीं, दोषी कृष्ण कुमार, अवतार, जसवीर और सबदिल को सीबीआई कोर्ट में सामने पेश किया जाएगा। इस दौरान दोषियों को कड़ी सुरक्षा के घेरे में पुलिस पंचकूला जिला अदालत लेकर आएगी। इसके लिए पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। 
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जांच एजेंसियां हैं अलर्ट 
रणजीत सिंह हत्याकांड में सजा सुनाए जाने को लेकर पुलिस, सीआईडी, आईबी सहित सभी जांच एजेंसियों की तरफ से पंचकूला के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पुलिस की तरफ से सभी जगह सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की गई है। 
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इन धाराओं में है दोषी
रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में आठ अक्तूबर को डेरामुखी गुरमीतराम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी करार दिया है। वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। 

पुलिस की ओर से नाके लगाकर जवानों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा सभी जगह पुलिस की तरफ से नजर रखी जा रही है। पुलिस के जवान कोर्ट सहित सभी जगह तैनात रहेंगे। पंचकूला की सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी जाएगी। - सौरभ सिंह, कमिश्नर, पंचकूला

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