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दंपती को अवैध हिरासत में रखना पड़ा भारी, 4 पुलिसवालों पर एफआईआर का आदेश

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चंडीगढ़। आत्महत्या के मामले में दंपती को अवैध हिरासत में रहना मोगा पुलिस को भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने अब एसआई कर्मजीत, एएसआई जसवंत सिंह, पवन कुमार तथा एक महिला पुलिस कर्मी पर एफआईआर दर्ज करने का मोगा के एसएसपी को आदेश दिया है।
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मंजीत कौर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि मोगा पुलिस ने उसकी बेटी परमजीत कौर तथा दामाद शिंदा सिंह को अवैध हिरासत में रखा है। आत्महत्या से जुड़े एक मामले में दोनों को हिरासत में लिया गया है और यह हिरासत अवैध है क्योंकि आत्महत्या के इस मामले में कोई सुसाइड नोट तक नहीं है। ऐसे में बिना किसी सबूत के कैसे दोनों को हिरासत में रखा जा सकता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच की जिम्मेदारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सौंपी थी। उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए चारों पुलिसवालों को अवैध हिरासत के लिए दोषी माना था। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच करवाना जरूरी है। ऐसे में हाईकोर्ट ने मोगा के एसएसपी को आदेश दिया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। एसआईटी इस मामले की जांच कर 3 सितंबर तक हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपे।
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