चंडीगढ़। गुरुग्राम निवासी बिजनेसमैन से पांच करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोपी फाइनेंसर रामलाल चौधरी को शुक्रवार को जिला अदालत में पेश किया गया। इस दौरान आरोपी के बचाव पक्ष में करीब दस वकील कोर्ट रूम में आए। जज के सामने आरोपी के वकीलों ने दलील दी कि पुलिस ने रामलाल को गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। उन्होंने किसी भी व्यक्ति के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की और न ही पुलिस को आरोपी के घर से तलाशी के समय कुछ मिला है।
वहीं शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं और पुलिस के पास सबूत भी हैं। पुलिस की ओर से आरोपी का 10 दिन का रिमांड मांगा गया, लेकिन कोर्ट ने सात दिन का रिमांड दिया। बता दें कि पुलिस ने सेक्टर-46 निवासी फाइनेंसर और प्रॉपर्टी डीलर रामलाल चौधरी को वीरवार को गिरफ्तार किया था। गुरुग्राम के आईआरईओ विक्ट्री वैली निवासी अतुल्य शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। एसएसपी कुलदीप चहल ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। एसआईटी की जांच के बाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई।