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वोटर पहचान के लिए फोटो पहचान पत्र साथ ले जाएं: चुनाव आयोग

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चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा मतदान के मद्देनजर पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. एस करुणा राजू ने वोटरों को फोटो पहचान पत्र पोलिंग स्टेशन में ले जाने के लिए कहा है।
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भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के बारे में जानकारी देते हुए डॉ. राजू ने यह भी कहा कि जिन वोटरों के पास फोटो पहचान पत्र नहीं हैं वे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकखाने द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी हेल्थ स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अधीन आरजीआई की तरफ से जारी स्मार्ट कार्ड, भारत के पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकारें, जनतक क्षेत्र के विभागों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने मुलाजिमों को जारी सर्विस पहचान पत्र, एमपी, एमएलए को जारी पहचान पत्र और यूनिक डिस्एबिलिटी पहचान पत्र जो कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता की तरफ से जारी हो, को दिखा कर भी वोट डाल सकते हैं।
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