पंचकूला। सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों और अवमानना नोटिसों के बावजूद पंचकूला में सार्वजनिक भूमि पर बने अवैध धार्मिक ढांचों को हटाना प्रशासन के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हाल ही में शहर के तीन प्रमुख धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों ने पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमडीए) के नोटिसों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
पीएमडीए ने 8 जुलाई को नौ गजा पीर दरगाह (सेक्टर 5/7 डिवाइडिंग रोड), देवी नगर स्थित सुल्तान मोहम्मद खान जी दरगाह (सेक्टर-3) और महेशपुर स्थित जाहर वीर गोगा जी मंदिर (सेक्टर-21) को अतिक्रमण हटाने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इन ढांचों पर हरित पट्टी पर बिना स्वीकृति निर्माण का आरोप है। प्राधिकरण ने कार्यवाहकों को कहा कि वे अवैध निर्माण को हटाकर परिसर खाली करें और बताएं कि उनके खिलाफ भूमि वापसी की कार्यवाही क्यों न की जाए। साथ ही भूमि स्वामित्व और अनुमति से संबंधित दस्तावेज़ भी मांगे गए हैं।
अदालत की शरण में पहुंचे दरगाह के प्रतिनिधि
नौ गजा पीर दरगाह के कार्यवाहक फिरोज खान ने हरियाणा राज्य, एचएसवीपी, पीएमडीेए, जिला नगर योजनाकार और भूमि अधिग्रहण अधिकारी के खिलाफ विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत दीवानी मुकदमा दाखिल किया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी दरगाह करीब 200 वर्षों से 6 मरला भूमि पर वैध रूप से स्थापित है और उनके पास बिजली के बिल सहित भूमि से जुड़े दस्तावेज हैं।
हालांकि एचएसवीपी ने इसका विरोध करते हुए स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत हो रही है। अदालत ने 16 जुलाई की सुनवाई में कोई अंतरिम राहत नहीं दी और अगली सुनवाई 24 अक्तूबर तय की गई है।
अन्य दो धार्मिक स्थलों के मामले हाईकोर्ट में लंबित
सुल्तान मोहम्मद खान जी दरगाह और जाहर वीर गोगा जी मंदिर के मामलों में भी उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई हैं। इनकी अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। वकील करुणदीप चौधरी और ध्रुव सिहाग ने इसकी पुष्टि की।
प्रशासन ने जताई सख्ती की मंशा
वहीं, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि शहर में अब केवल यही तीन बड़े ढांचे बचे हैं। बाकी कई छोटे अतिक्रमण पहले ही हटाए जा चुके हैं। प्रशासन को अब हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखना है कि अब तक की कार्रवाई और आगे की योजना क्या है। अब अदालत के फैसले पर सबकी नजरें टिकीं हुई हैं।
देवी नगर स्थित सुल्तान मोहम्मद खान जी दरगाह (सेक्टर-3) और महेशपुर स्थित जाहर वीर गोगा जी मंदिर (सेक्टर-21) की जमीन नेशनल हाईवे के पास है। इसके लिए चिट्ठी लिख दी है। इसका जवाब वही देंगे। नौ गजा पीर वाले मामले में हुड्डा को कह दिया है कि वह 6 मरले से अधिक जमीन पर बने बिल्डिंग को हटाए। - संजय नारंग, डीडीपीओं पंचकूला