चंडीगढ़। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के गायब हुए 328 पावन स्वरूप मामले में अब तीसरे आरोपी ने भी जमानत की मांग करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए कुलवंत सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि वो तो एसजीपीसी का कर्मचारी भी नहीं था, बल्कि एक जिल्दसाज था। वह भी अनुबंध पर। वह साल 2010 से 2020 तक तक जिल्दसाजी का काम करता रहा था। उसे 2020 में हटा दिया गया। उसका मामले से कोई लेना-देना तक नहीं था, बावजूद उसे इस मामले में राजनीतिक दबाव के चलते फंसा दिया गया है। वह जांच में शामिल होने को तैयार है, ऐसे में उसे जमानत दी जाए। हाईकोर्ट ने कुलवंत सिंह की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
इससे पहले मामले के दो अन्य आरोपी परमदीप सिंह और दलबीर सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए जमानत की मांग की थी। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को सुनवाई तय की थी। हाईकोर्ट ने अब इस याचिका पर भी पहले से लंबित उन दो याचिकाओं के साथ सुनवाई पर निर्णय लिया है।