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हाईकोर्ट ने कहा: पंजाब में शिक्षकों के 2000 रिक्त पद चिंता का विषय, विज्ञापन निकाल आठ माह में भर्ती करें पूरी

Tue, 19 Sep 2023 10:46 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

जानकारी के अनुसार शिक्षकों के दो हजार से अधिक पद रिक्त हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर शिक्षकों के पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। इसके बाद अगले आठ माह के भीतर भर्ती को पूरा किया जाए।
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प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पंजाब के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के दो हजार से अधिक पद रिक्त होने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने सरकार को एक माह में विज्ञापन जारी कर अगले आठ माह में शिक्षकों की भर्ती पूरा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पाया था कि पंजाब में पिछले दो दशक में कॉलेज व यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की नियमित भर्ती नहीं हुई है। 

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हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए गरिमा व अन्य ने बताया था कि वह पूर्ण रूप से नियमित भर्ती के लिए योग्य हैं लेकिन कॉलेजों व यूनिवर्सिटी में नियमित शिक्षकों के पदों पर पार्ट टाइम लेक्चररों की नियुक्ति की गई है। हाईकोर्ट को बताया गया कि विभिन्न याचिकाएं लंबित होने के चलते 2002 में निकाली गई शिक्षकों की भर्ती पूरी नहीं हो सकी थी। इन याचिकाओं के लंबित रहते पंजाब सरकार ने पार्ट टाइम लेक्चररों को नियुक्ति दे दी थी। ये लेक्चरर करीब दो दशक से सेवा दे रहे हैं और अब सरकार ने इन्हें नियमित करने का निर्णय लिया है।

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि न्यूनतम योग्यता पूरी न करने वाले पार्ट टाइम लेक्चररों को नियमित नहीं किया जा सकता। विभिन्न याचिकाओं व अन्य कारणों से पंजाब के उच्च शिक्षण संस्थानों में नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकी। शिक्षकों की कर्मी सीधे तौर पर समाज के विकास पर प्रभाव डालती है। ऐसे में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना बेहद जरूरी है।
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जानकारी के अनुसार शिक्षकों के दो हजार से अधिक पद रिक्त हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर शिक्षकों के पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। इसके बाद अगले आठ माह के भीतर भर्ती को पूरा किया जाए।

पार्ट टाइम शिक्षकों को मिलेगी आयु सीमा में छूट

हाईकोर्ट ने कहा कि न्यूनतम योग्यता पूरी न करने वालों को भर्ती में स्थान नहीं दिया जा सकता है लेकिन योग्य शिक्षक जो लंबे समय से पार्ट टाइम शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें शिक्षण अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पार्ट टाइम शिक्षकों को इस भर्ती में शामिल किया जाए और उन्हें आयु में छूट दी जाए। इसके साथ ही उनको शिक्षण अनुभव के लिए अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाने चाहिए।

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