पलवल। अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध तथा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के संदर्भ में संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। लघु सचिवालय में बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाते हुए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा। अवहेलना पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा की एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कान साफ करने वाली प्लास्टिक की छड़ियों, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी व आइस्क्रीम की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल) प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिरर के आस-पास फिल्म लपेटना या पैकिंग करना अन्य वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अवहेलना पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। बैठक में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पलवल के क्षेत्रीय अधिकारी विजय चौधरी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का विस्तारपूर्वक आवश्यक जानकारी से अवगत करवाया। इस अवसर पर डीसीपी अनिल कुमार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी शमशेर सिंह नेहरा, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता आरसी गौड़, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी गौतम कुमार, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एईई रणदीप सिंद्धू, गोस्वामी गणेशदत्त सनातन धर्म महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर केडी शर्मा, जिला उद्योग केंद्र के कानूनी सहायक देवेंद्र कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।