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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को सात साल की सजा

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पलवल। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश महेश कुमार की फास्ट ट्रैक पॉस्को विशेष अदालत ने मंगलवार को अनुसूचित जाति की एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में न्यू कृष्णा कॉलोनी स्थित मीट मार्केट निवासी सुभाष को सात साल की कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि न भरने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस प्रवक्ता संजय काद्यान के अनुसार, 3 अप्रैल 2019 को नाबालिग लड़की के पिता ने शहर थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि आरोपी उसकी बेटी को बहला फुसलाकर साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में पुलिस ने अभिलंब अभियोग संख्या 135/2019 धारा 363, 366ए, 376 आईपीसी और 4 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। सुनवाई के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने न्यू कृष्णा कॉलोनी स्थित मीट मार्केट निवासी सुभाष को यह सजा सुनाई है।
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