दो पत्नियों को लेकर विवादों में घिरे फरीदाबाद के सांसद अवतार सिंह भड़ाना को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस एजी मसीह पर आधारित पर खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका को रद कर दिया।
इतना ही नहीं, इस मामले में याची देवेंद्र भड़ाना की मेलाफाइड इंटेशन को भांपते हुए हाईकोर्ट ने उनपर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
मामले की सुनवाई के दौरान फरीदाबाद के सांसद ने अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखा। पेश किए गए हलफनामे में कहा गया है कि उनकी कभी भी विमला भड़ाना के साथ शादी नहीं हुई है, लिहाजा उन्होंने कोई भी मैटीरियल फैक्ट हाईकोर्ट में नहीं छिपाया है।
उनकी शादी 29 अप्रैल 1985 को ममता भड़ाना के साथ हुई थी और उनके दो बच्चे भी हैं। एक 24 साल का लड़का है और एक 22 साल की लड़की। उन्होंने कहा कि देंवेंद्र भड़ाना ने राजनीतिक द्वेष के चलते यह याचिका दाखिल की है।
उन्होंने कहा कि 2004 में भी याची उनके विरोध में चुनाव लड़ चुका है और अगले संसदीय चुनावों में भी वह उनके खिलाफ लड़ना चाहता है।
सनद रहे कि फरीदाबाद निवासी देंवेंद्र भड़ाना ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर फरीदाबाद के सांसद अवतार सिंह भड़ाना की दो शादियों का मामला उठाकर उनकी लोक सभा सदस्यता भंग करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया था।