नारनौल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार 10 साल पुराने डीजल के वाहन व 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन बंद करने के निर्णय को जिले में सख्ती से लागू किया गया है। अब यदि सड़क पर 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन सड़क पर चलते मिले, तो उन्हें पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी द्वारा एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए यह निर्णय लिया हुआ है। इसके तहत यह निर्देश जारी किए गए हैं।
जिले में वाहन चेकिंग के दौरान यदि कोई ऐसा वाहन पाया जाता है जिसका पंजीकरण प्रमाण पत्र सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी द्वारा निर्धारित की गई सीमा से पुराना है तो उस वाहन को इंपाउंड किया जाएगा। बिना वैध पंजीकरण या डी पंजीकरण के बाद चलने वाले सभी वाहनों को इंपाउंड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेशानुसार एनसीआर क्षेत्र में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चल सकते। जिले की सड़कों पर 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार नहीं दिखेंगी। अगर आपके पास भी ऐसी कार है, जिसकी तय सीमा खत्म हो चुकी है तो जिले की सड़कों पर बिल्कुल न निकालें। ऐसे कार चालकों पर जुर्माना के साथ-साथ वाहनों को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने जिला पुलिस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।