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परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू

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जिलाधीश अजय कुमार ने कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नारनौल में परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू की है। यह धारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जिले में 7 से 22 सितंबर तक होने वाली माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक (ओपन) परीक्षाओं को लेकर की गई है।
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जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों अनुसार यह परीक्षा सायं कालीन सत्र में 2 से 4.30 बजे तक होगी। इन परीक्षाओं के सुचारु रूप से चलाने व कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगाई गई है। परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर की परिधि तक भीड़ एकत्रित होने व किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा इस दायरे में कोई भी फोटो स्टेट की दुकानें परीक्षा के दौरान नहीं खुलेंगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा।
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