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हाईकोर्ट ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में विवाह का रिकार्ड रखने के निर्देश जारी किए

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नारनौल। हाई कोर्ट ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरिजाघर में होने वाले विवाह का रिकॉर्ड रखने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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इस संबंध में पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन ने हाईकोर्ट के आदेशों को सख्ती से पालन करने के सभी एसएओ निर्देश देते हुए कहा कि मंदिर के सभी पुजारी/पंडित, मस्जिद के मौलवी/काजी, गुरुद्वारा के ग्रंथी और गिरिजाघर के पादरी विवाहों पर एक उचित रजिस्टर बनाएंगे। इसमें विवाह संपन्न की प्रति फाइल में रखेंगे। विवाह प्रमाण पत्र में लड़के और लड़की की फोटो के अतिरिक्त आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि का उल्लेख किया जाए।
उन्होंने कहा कि ऐसे दस्तावेज की एक फोटोकॉपी काउंटर फाइल के पीछे चिपकाई जाए। जिसका मंदिर के पुजारी/पंडित, मस्जिद के मौलवी/काजी, गुरुद्वारा के ग्रंथी और गिरिजाघर के पादरी द्वारा रखरखाव किया जाएगा। हर तीन माह के बाद काउंटर फाइल के साथ अपना रजिस्टर उस क्षेत्राधिकार के संबंधित थाना के एसएचओ के सम्मुख पेश करेंगे।
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