अदालत के आदेश पर राशन डिपोधारक एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक देवेंद्र के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। गांव खुडाना निवासी सुमित कुुमार ने अदालत में इस संबंध में शिकायत की थी। उसकी शिकायत को संज्ञान लेते अदालत ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी एवं गबन का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
गांव खुडाना निवासी सुमित कुमार ने अदालत में डाले गए इस्तगासे में बताया था कि सितंबर 2013 से उसको राशन डिपोधारक सुरेंद्र दस किलो गेहूं दे रहा है जबकि एक राशन कार्ड पर 35 किलोग्राम गेहूं मिलता है। फरवरी 2020 में उसकी शादी हो गई। जब उसने ऑनलाइन चेक किया तो उसके कार्ड पर 35 किलो गेहूं मिलना दर्ज किया था। इस संबंध में उसने जब डिपोधारक सुरेंद्र से बात की तो उसने धमकी दी कि कहीं भी जाकर शिकायत कर दे। सुमित ने अदालत को बताया कि डिपो होल्डर सुरेंद्र और खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक वर्ष 2013 से 25 किलो गेहूं हर माह हजम कर रहे हैं। इसके अलावा गांव में और भी फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं। आरटीआई से इसकी जानकारी प्राप्त की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी है।