नारनौल। घर में घुसकर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को बीस साल कठोर कारावास की सजा व 1 लाख 6 हजार का जुर्माना लगाया गया है। वहीं न्यायालय ने लीगल एड को पीड़िता के परिवार को 4 लाख की सहायता राशि प्रदान करने के आदेश दिए हैं।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में केपी सिंह स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बराला छपार निवासी आरोपी मोहित को दोषी करार दिया है। 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 1 लाख 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
8 फरवरी 2023 को पीड़िता के परिजनों के बयान पर थाना सदर महेंद्रगढ़ में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें आरोपी पर घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोप थे। इस पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसके बाद पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए। जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पॉक्सो के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।