अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने पोक्सो अधिनियम के तहत गांव वडैचा थाना सामना जिला पटियाला वासी सागर को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को तीन साल की कैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ये जानकारी जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने दी।
उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 14 अगस्त 2020 को सिटी पुलिस थाना थानेसर पुलिस को सौंपी शिकायत में महिला ने बताया था कि 13 अगस्त 2020 उसकी 14 वर्षीय बेटी शाम साढ़े सात बजे तक भी घर नहीं थी। जब वह उसकी बेटी को ढूंढने निकली तो उसको उसके पड़ोसी के घर से उसकी बेटी के रोने की आवाज आई। वह मौके पर पहुंची तो उसकी बेटी ने बताया कि सागर उससे अश्लील बातें कर रहा था। उसके शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देकर मौका से फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सागर को दोषी करार देते हुए 3 साल की कैद व सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।