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आईपीसी की धारा 411 के तहत दोषी को सुनाई एक साल कैद व 20 हजार जुर्माने की सजा

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दो साल पहले महिला से पर्स और मोबाइल छीनने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 411 के तहत एक साल कैद की सजा सुनाई है, जबकि धारा 379 ए के तहत बरी किया है। जिला उप न्यायवादी धर्म चंद ने बताया कि 24 नवंबर 2019 को थाना केयूके के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 24 नवंबर को बाइक सवार युवक उसके हाथ से पर्स छीनकर फरार हो गया था।
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उसके पर्स में ढाई हजार रुपये और एक मोबाइल फोन था। शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच करते हुए सीआईए-2 ने 2 दिसंबर 2019 को आरोपी सचिन वासी मिर्जापुर को गिरफ्तार करके छीना गया मोबाइल फोन बरामद किया था तथा आरोपी को कारागार भेजा था। मामले का चालान अदालत में पेश किया गया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए मंगलवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय कुमार शारदा की अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी सचिन को धारा 411 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं आरोपी को धारा 379 ए में अदालत के आदेश से बरी किया गया।
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