नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 16 जनवरी 2020 को थाना कृष्णा गेट के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने महिला पुलिस थाने में दर्ज शिकायत में बताया कि उसकी 16 साल की बेटी से साहिल छेड़छाड़ करता था और धमकी भी देता था। 15 जनवरी की रात करीब 2 बजे जब वह उठा तो उसने देखा कि उसकी बेटी घर पर नहीं थी। आसपास तलाश करने पर उसका कुछ नहीं पता लगा था। दो घंटे बाद उसकी बेटी घर आई तो उसने बताया कि साहिल ने धमकी देकर बुलाया था। साहिल ने उसके साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया। शिकायत पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उसकी जांच महिला उप निरीक्षक कमलेश ने की थी। कानूनी प्रक्रिया के तहत नाबालिग के बयान धारा 164 सीआरपीसी के तहत न्यायालय में दर्ज कराए गए थे। 20 जनवरी को मामले के आरोपी साहिल को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से जेल भेज दिया गया। मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए 18 अगस्त को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी साहिल को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।