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निवर्तमान प्रधान ने सिविल कोर्ट में डाली याचिका, जीएम, प्रदेश रजिस्ट्रार सहित पांच को समन जारी

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सैन धर्मशाला के प्रशासक बनाए गए एचसीएस अधिकारी कुरुक्षेत्र रोडवेज के जीएम अशोक मुंजाल को चार्ज दिए जाने का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। निवर्तमान प्रधान पवन की ओर से धर्मशाला के प्रशासक बनाए जाने पर स्टे लगाने की मांग को लेकर सिविल कोर्ट में अर्जी दी गई है। इस संबंध में जीएम अशोक मुंजाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा, प्रदेश व जिला रजिस्ट्रार फर्म व सोसाइटी और उपायुक्त को समन भी जारी किए गए हैं। इसे लेकर शुक्रवार सुबह दस बजे सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी।
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विदित हो कि आल इंडिया बाबा सैन भगत सभा एवं ठाकुर धर्मशाला की कार्यकारिणी भंग होने के बाद 31 दिसंबर 2021 को जीएम अशोक मुंजाल को प्रशासक नियुक्त किया गया था। जीएम चार्ज संभालने के लिए तीन बार धर्मशाला गए, लेकिन उन्हें चार्ज नहीं सौंपा गया। इसके बाद 11 जनवरी को जीएम की ओर से जिला रजिस्ट्रार व उपायुक्त को इसकी शिकायत सौंपी गई थी। इसी बीच 12 जनवरी को धर्मशाला की पूर्व कमेटी के पदाधिकारी जीएम, उपायुक्त व जिला रजिस्ट्रार से मिले व जल्द से जल्द धर्मशाला का प्रशासक नियुक्त किए जाने की मांग की। इसके बाद 13 जनवरी को जिला रजिस्ट्रार की ओर से निवर्तमान प्रधान व महासचिव के नाम कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसमें उन्हें जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया।
जिला रजिस्ट्रार सुषमा बावेजा ने बताया कि 13 जनवरी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद निवर्तमान प्रधान की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो एक से दो दिनों के बीच उन पर कार्रवाई की जानी थी। इससे पहले कोई कार्रवाई होती निवर्तमान प्रधान ने सिविल कोर्ट में केस डाल दिया है। कोर्ट की ओर से समन मिला है। वहीं जीएम अशोक मुंजाल ने बताया कि उन्हें समन प्राप्त हुआ है, जिसमें सुबह दस बजे सुनवाई का समय दिया गया है।
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