अदालत ने चार माह पहले मोबाइल छीनने के दोषी को एक साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला उप न्यायवादी रणवीर ने बताया कि 27 अगस्त 2021 को सेक्टर 9 निवासी साहिल ने थाना शहर थानेसर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 27 अगस्त की शाम वह सेक्टर-17 से पैदल घर जा रहा था। मोहन नगर के पास एक बाइक पर सवार दो लोग उसके हाथ से मोबाइल छीन कर फरार हो गए थे। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके इसकी जांच सीआईए-2 को सौंपी थी। पुलिस टीम ने जांच के बाद 27 अगस्त को पवन उर्फ काला वासी गांधी नगर थानेसर व अभिषेक वासी कृष्णा नगर गामड़ी को गिरफ्तार कर उनसे छीना गया मोबाइल बरामद कर लिया था। इसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को कारागार भेज दिया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय कुमार शारदा की अदालत ने 22 दिसंबर को गवाह और सबूतों के आधार पर अभिषेक को आईपीसी की धारा 411 के तहत दोषी करार देते हुए एक साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।