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मोबाइल छीनने के दोषी को पांच साल की कैद

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संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। एक साल पहले युवती से मोबाइल छीनने के दोषी को अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी कृष्ण कुमार वासी मटरवां खेड़ी (कैथल) पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला उप न्यायवादी संदीप सिंगला ने बताया कि 28 मार्च 2021 को थाना कृष्णा गेट के अंतर्गत रहने वाली एक युवती ने थाना कृष्णा गेट पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 28 मार्च को वह अपनी चाची के साथ कुटिया से पैदल अपने घर जा रही थी। वह फोन पर बात करते हुए चल रही थी। उसी समय उनके पीछे से एक बाइक पर तीन युवक आए और बीच में बैठे युवक ने उसके हाथ से मोबाइल छीन तीनों पुराने बस अड्डे की तरफ भाग गए थे।
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शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच सीआईए दो को सौंपी गई थी। सीआईए दो की टीम ने 26 अप्रैल को एक आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ साहिल को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश पर कारागार भेज दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. अमित गर्ग की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी कृष्ण कुमार को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को पांच महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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