कुरुक्षेत्र जिला उप न्यायावादी दीपक अग्रवाल ने बताया कि बिहार के रहने वाले व्यक्ति ने 21 मई 2020 को पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि वह करीब 12 वर्ष से पीपली में बच्चों सहित रहता है। एक दिन पहले 20 मई को उसकी नाबालिग बेटी के साथ पल्लेदार दलीप वासी चीरा जिला बाराबंकी उत्तरप्रदेश ने दुष्कर्म करने की कोशिश की।
शिकायत पर महिला थाना कुरुक्षेत्र में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक कमलेश कुमारी को दी गई। नाबालिग पीड़िता के अदालत में बयान दर्ज कराए गए तो बाद में मामले की जांच प्रभारी महिला थाना निरीक्षक सुनीता रावत द्वारा की गई। 22 मई 2020 को आरोपी दलीप को मामले में गिरफ्तार कर लिया था और उसे अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।
मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी दलीप को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 25 साल की कारावास व दो हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना ना भरने की सूरत में नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।