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देवर की हत्या करने की दोषी महिला व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा

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अवैध संबंधों के चलते देवर की हत्या करने का आरोप साबित होने पर अदालत ने महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी महिला पिंकी और संजू उर्फ गांधी पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी महिला ने अपने संबंध छिपाने के लिए देवर को नशे की गोलियां खिलाकर बेहोश कर दिया और प्रेमी संग मिलकर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को सरस्वती नदी में फेंक दिया था।
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जिला उप न्यायवादी चंद्रमोहन ने बताया कि 10 अगस्त 2019 को थाना सदर थानेसर के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उसका छोटा भाई रवि नौ अगस्त की रात को घूमने के लिए घर से बाहर गया था। सुबह तक रवि नहीं लौटा। इस पर वह अपने रिश्तेदार के साथ रवि की तलाश में करने लगा। इसी दौरान रवि का शव सरस्वती नदी में मिला। उसके गले में रस्सी व लोअर बंधा था।
उसने तुरंत पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। पुलिस ने शिकायत पर थाना सदर थानेसर में हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि रवि की भाभी के संजू उर्फ गांधी के साथ संबंध थे। इन संबंधों के बारे में रवि को पता चला गया था। उसे छिपाने के लिए महिला ने रवि को नशे की गोलियां खिलाकर बेहोश कर दिया था और बाद में प्रेमी संग मिलकर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। किसी को शक न हो तो रवि का लोअर उसके गले में बांध दिया था ताकि यह आत्महत्या लगे और शव को सरस्वती नदी में फेंक दिया था।
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पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 15 अगस्त को संजू उर्फ गांधी व आरोपी महिला को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर कारागार भेज दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों सबूतों के आधार पर आरोपी महिला पिंकी और सके प्रेमी संजू उर्फ गांधी को भी आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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