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शांति और कानून व्यवस्था भंग करने पर सख्ती से निपटेंगे 

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करनाल। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान हरियाणा सरकार व जिला प्रशासन की मंशा को स्पष्ट करते हुए कहा कि जो मांग किसानों द्वारा रखी गई हैं, वह जायज नहीं हैं। प्रशासन किसानों से बातचीत को हमेशा तैयार है, जो मांगे जायज होंगी, उन्हें माना जाएगा। हाईवे जाम करना और लघु सचिवालय को घेरना गैर कानूनी है, यह नहीं होने दिया जाएगा। शांति और कानून व्यवस्था को भंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसमें जो भी कार्रवाई आवश्यक लगेगी, की जाएगी।
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उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने शहरवासियों से अपील की है कि किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन और पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। लघु सचिवालय में सामान्य दिनों की तरह काम-काज रहेगा। इसी प्रकार हाईवे पर भी व्यवस्था रहेगी ताकि वाहनों की आवाजाही बनी रहे। यदि कोई व्यक्ति इसमें व्यवधान डालेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई है।
इसके तहत 5 या 5 से ज्यादा लोग कानून तोड़ने के मकसद से इकट्ठा होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सभी प्रकार के घातक हथियार साथ लेकर चलने पर मनाही रहेगी। लघु सचिवालय के आस-पास जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, वह संभव हो तो 7 सितंबर को बंद रखे जाएं। हालांकि प्रशासन का प्रयास रहेगा कि वह भी खुले रहें। इसी प्रकार शिक्षण संस्थान भी खुले रहेंगे। आपातकालीन वाहन व सेवाएं जारी रहेगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गंगा राम पुनिया व एसीयूटी प्रदीप सिंह भी उपस्थित थे।
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शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए स्थान देें, व्यवस्था बाधित हो तो रोकेें
करनाल। किसान महापंचायत के सात सितंबर को लघु सचिवालय करनाल का घेराव करने के एलान से शहर में अव्यवस्था की आशंका को देखते हुए शहर निवासी रणदीप ने सिविल कोर्ट में न्यायाधीश हरीश गोयल सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर न्यायालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए प्रशासन को स्थान मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही व्यवस्थाएं बाधित होने पर पुलिस-प्रशासन को कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। वहीं उपायुक्त ने बताया कि शाम तक किसी भी किसान नेता ने स्थान मांगने के लिए आवेदन नहीं दिया है।
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