माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद करनाल को भी ग्रुप ए के जिलों में शामिल कर आंशिक पाबंदियां लगा दी गई हैं। शाम साढ़े पांच बजे तक शहर के जिन बाजारों में भीड़ थी, वहां साढ़े छह बजे पूरी तरह सन्नाटा पसर गया। इससे पहले दोपहर में उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने भी इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे।
शाम साढ़े पांच बजे पुलिस बाजारों में पहुंच गई। हालांकि इससे पहले मास्क न पहनने वालों के चालान किए जा रहे थे। पौने छह बजे पुलिस ने मुनादी करनी शुरू कर दी। इसके बाद छह बजते ही दुकानों के शटर बंद होने शुरू हो गए। बाजार में आए लोग, दुकानदारों और कर्मचारियों को बाजार से निकलते-निकलते करीब आधे घंटे का समय लगा। इसके बाद शाम साढ़े छह बजे पुलिस कर्मी और अन्य जरूरी सेवाओं से संबंधित लोग ही दिखाई दिए।
दोपहर को उपायुक्त ने प्रेस वार्ता कर आंशिक पाबंदियों की जानकारी दी। जिनके अनुसार रोजाना शाम छह बजे मुख्य बाजार बंद होंगे। किराना, केमिस्ट शॉप, डेयरी व डेयरी उत्पाद जैसी आवश्यक चीजों की दुकानें रात्रि 11 बजे तक खुली रह सकती हैं। इसी प्रकार सभी सिनेमा हॉल एवं मल्टी प्लैक्स, खेल परिसर भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तरों व ट्रांसपोर्ट जैसी जगहों पर प्रवेश करने वालों की टीकाकरण की जांच पूर्ववत जारी रहेगी, बसों में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत और वैक्सीनेटेड यात्री ही बैठ सकेंगे। बार व रेस्टोरेंट में कुल क्षमता से आधे लोग ही बैठ सकेंगे, लेकिन मास्क व सामाजिक दूरी जैसी नियम सब पर लागू रहेंगे। बैंक्वट हाल यदि बाजार में होगा, तो वह छह बजे के बाद नहीं खुल सकेगा।
छह बजे मंडी होगी बंद, होम डिलीवरी पर नहीं प्रतिबंध
सब्जी मंडी भी छह बजे बंद हो जाएगी। नागरिकों को सब्जी जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए जल्द ही वार्ड अनुसार सब्जी बिक्री करने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन होम डिलीवरी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उद्योग पहले की तरह चालू रहेंगे लेकिन उनमें कार्यरत समस्त स्टाफ को टीका लगा होना चाहिए।
ये नियम होंगे लागू
- शादी, किसी प्रकार का जलूस और धार्मिक जगहों पर पहले वाले प्रावधान लागू रहेंगे, यानी शादी व जलूस जैसे कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रित नहीं होंगे।
- धार्मिक जगहों पर 50 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। सभी कार्यक्रम 6 बजे तक ही किए जा सकेंगे।
- जिम में जाने वालों के लिए भी 6 बजे तक का समय ही रहेगा और सभी का टीकाकरण अनिवार्य है।
- ऐसी दुकान जो गली मोहल्ले में अकेली है, वह 11 बजे तक चल सकती है। सैलून और शराब के ठेके भी 6 बजे तक खुलेंगे।
- विदेश से आने वाले यात्री एक सप्ताह तक होम क्वारंटाइन रहेंगे।
- निजी वाहनो में अकेले व्यक्ति, चालक को मास्क की जरूरत नहीं, लेकिन एक से ज्यादा होंगे तो मास्क अनिवार्य होगा।