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...अब वाहन की एनओसी लेने के लिए विक्रेता का आना अनिवार्य

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करनाल। परिवहन के राजस्व विभाग से किसी भी वाहन की एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेने के लिए नियम मेें बदलाव किया गया है। अब वाहन की एनओसी लेने के लिए विक्रेता का विभागीय कार्यालय में आना अनिवार्य कर दिया गया है। वहां उसकी फोटो होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जिससे फर्जी हस्ताक्षर कर एनओसी लेने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।
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अभी तक एनओसी लेने के लिए क्रेता या विक्रेता में से किसी एक के आने से काम चल जाता था। इसमें अब बदलाव कर विक्रेता का आना अनिवार्य कर दिया गया है। गौरतलब हो कि इस नियम से पूर्व शातिर लोग फर्जी हस्ताक्षर कर वाहन की एनओसी निकलवा लेते थे। जिसकी शिकायत विभाग को मिली तो नियम में बदलाव किया गया। जो फर्जीवाड़े को समाप्त करने को लेकर विभाग का सराहनीय कदम है।
साल में जारी होती है 10 हजार एनओसी
विभाग अनुसार हर माह विभिन्न वाहनों की करीब 800 यानी के साल भर में 10 हजार एनओसी जारी की जाती हैं। जो कार्यालय प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 10-15 दिन के अंदर दिए गए पते पर डाक के माध्यम से पहुंच जाती हैं।
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ये चाहिए दस्तावेज
किसी भी वाहन की एनओसी लेने के लिए क्रेता और विक्रेता के दो आईडी प्रूफ, गाड़ी का बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, विक्रेता की फोटो, गाड़ी के चेसिस नंबर की ट्रेसिंग आदि दस्तावेज अनिवार्य हैं। जिसकी फाइल तैयार कर सरल केंद्र में जमा करवानी होगी।
वर्जन
हर कार्य में पारदर्शिता होना जरूरी है, इसलिए समय अनुसार नियमों में बदलाव किया जाता है। अब वाहनों की एनओसी लेने के लिए विक्रेता का कार्यालय आना अनिवार्य कर दिया गया है।
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गौरव कुमार, एसडीएम करनाल
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