नगर निगम क्षेत्र के करीब 1.42 लाख संपत्तिधारकों को सरकार की ओर से 31 मार्च तक एक मुश्त बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर शत प्रतिशत ब्याज की छूट दी गई है, साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के संपत्तिधारकों को भी बिल पर 25 प्रतिशत की छूट दी है लेकिन अभी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों की गति अपेक्षित नहीं है। हालांकि अभी तक निगम के खाते में आठ करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। निगमायुक्त नरेश नरवाल ने इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, इसके लिए निगम अधिकारियों को और प्रचार प्रसार करने को कहा है। निगम की कर शाखा ने एक लाख से ऊपर के डिफाल्टर बकायेदारों को करीब 2100 प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस दिए हैं, जिनमें वह सप्ताह भर के बकायेदार टैक्स जमा नहीं करवाएंगे तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
निगमायुक्त ने बताया कि बकायेदारों को कर से मुक्त करने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2022 तक बकाया टैक्स जमा करवाने पर समस्त ब्याज माफी का एलान किया है। प्रॉपर्टी टैक्स भरने से संबंधित जानकारी देने के लिए शहर के मुख्य स्थानों पर बैनर व होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिस पर छूट के साथ टैक्स भरने की अंतिम तिथि, समय, टोल फ्री नंबर व ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए साइट्स दर्शाई गई हैं। जो व्यक्ति टैक्स भरने के लिए किसी कारण से निगम कार्यालय नहीं आ सकते वो ऑनलाइन टैक्स भर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन तथा दूसरी, यूएलबी एचआरवाई एनडीसी डॉट ओआरजी वेबसाइट है। क्रेडिट व डेबिट कार्ड या पेटीएम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के घर प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं पहुंचा है तो वह एमसी करनाल डॉट ओआरजी साइट पर जाकर, उसमें अपनी प्रॉपर्टी आईडी डालकर ऑनलाइन बिल प्राप्त कर सकते हैं।
अब ऑनलाइन भी ठीक होंगी नई प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियां
निगमायुक्त ने बताया कि निगम एरिया में अब तक करीब 92 हजार नई प्रॉपर्टी आईडी के नोटिस बांटे गए हैं। यदि किसी व्यक्ति की नई प्रॉपर्टी आईडी के नोटिस में किसी तरह की त्रुटि है, तो वे आसानी से ठीक करवाई जा सकती हैं। ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों की सुविधा के लिए पीएमएस हरियाणा डॉट कॉम (pmsharyana.com) पोर्टल लांच किया है। संबंधित व्यक्ति के विवरण में यदि कोई त्रुटि है तो वह उक्त पोर्टल पर ही, प्लॉट की रजिस्ट्री, आधार नंबर, फैमिली आईडी व पुराने प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद अपलोड कर आपत्ति डाल सकता है।