जिन वाहनों के दस्तावेजों की वैधता फरवरी 2020 के बाद खत्म हुई है, वे अपने दस्तावेजों को एक नवंबर से पहले रिन्यू करा लें। अन्यथा बाद में उन्हें पकड़े जाने पर भारी जुर्माना हो सकता है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने वाहनों की फिटनेस, परमिट और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सहित अन्य दस्तावेजों को लेकर वाहन चालकों को 31 अक्तूबर तक की राहत दी है। इसमें एक फरवरी 2020 के बाद वैधता खत्म होने वाले वाहनों को शामिल किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, एक अक्तूबर से प्रस्तावित चालान प्रक्रिया पर फिलहाल केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी। ऐसे में वाहन की पासिंग और फिटनेस की वैधता 31 अक्तूबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालयों में पत्र भेजकर तत्काल प्रभाव से मौजूदा व्यवस्था को 31 अक्तूबर तक आगे बढ़ाने के आदेश दिए हैं। अगर कोई भी वाहन मालिक अपने दस्तावेजों को रिन्यू या नया बनवाना चाहता है तो वह ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करके अपने वाहन की पासिंग करवा सकता है। ब्यूरो
आठवीं बार बढ़ी तिथि, अब उम्मीद नहीं
केंद्र सरकार ने कोरोना के कारण बीते वर्ष से ही वाहनों के दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने का आदेश दिया था। सबसे पहले गत वर्ष 30 मार्च, फिर 9 जून, 24 अगस्त और 27 दिसंबर को आदेश आए थे। वहीं इस साल 26 मार्च, 17 जून, 30 सितंबर और अब आठवीं बार 31 अक्तूबर तक वाहनों के दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई गई है। अब आगे तिथि बढ़ने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि कोरोना के मामले घटने के बाद अब स्थिति सामान्य होने लगी है।
वर्जन-
सरकार ने फिटनेस और वाहनों की पासिंग 31 अक्तूबर तक बढ़ा दी है। किसी भी वाहन चालक का चालान फिटनेस और पासिंग के अभाव में नहीं किया जाएगा। हालांकि लोगों को एक नवंबर से पहले वाहनों की पासिंग करा लेनी चाहिए। -मुनीष, सहायक सचिव, आरटीए