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महामारी बेकाबू, 75 नए केस आए, संडे बाजार बंद

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संवाद न्यूज एजेंसी
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करनाल। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। बुधवार को 75 नए केस आए। जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीसी निशांत कुमार ने एसपी गंगा राम पूनिया, सीएमओ डॉ. योगेश शर्मा सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें उपायुक्त ने सेक्टर-12 और कर्ण गेट बाजार में लगने वाले संडे बाजार को बंद करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी इन आदेशों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नए संक्रमितों में स्टाफ नर्स, एनडीआरआई का अधिकारी, 13 विद्यार्थी, वकील, अध्यापक, प्रोफेसर आदि शामिल हैं। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना का फैलाव चरम पर है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जाए। बिना मास्क घूम रहे लोगों का 500 रुपये का चालान किया जाए। किसी जगह या संस्था में बैठे लोग बिना मास्क मिलें तो उसके प्रबंधक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाए। ये नियम होटल, ढाबे, बैंक्वेट हाल, विवाह, समारोह जैसी जगहों पर निर्धारित से ज्यादा संख्या मौजूद होने पर भी लागू रहेंगे और नियम तोड़ने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ड्यूटी मजिस्ट्रेट रोजाना कम से कम 50 चालान जरूर करें।
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जिले में 186 सक्रिय मरीज
जिले में कोरोना के 186 सक्रिय मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में 2100 सैंपल लिए गए। अभी तक जिले में 647030 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। अब तक 40260 पॉजिटिव केस आ चुके जिनमें से 39519 मरीज ठीक होकर घर चले गए। जिले में अब तक 555 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु हो चुकी है।
इन जगहों से मिले संक्रमित
निर्मल विहार में चार, सेक्टर-13 से आठ, सेक्टर-5, गगसीना, काछवा, गांधी नगर, मॉडल टाउन में सात, सेक्टर-7 में सात, मेडिकल कॉलेज, चार चमन में पांच, राजीव कॉलोनी, दिलावर, सेक्टर-16, एनडीआरआई कैंपस, शाम नगर, रांवर से दो, सेक्टर- 8 में तीन, पुलिस लाइन से तीन, मलिकपुर, बुढ़ा खेड़ा में दो, सीएचडी सिटी में दो, ओल्ड अनाज मंडी निसिंग, निसिंग, गढ़ी जाटान, रॉयल सिटी, बुढ़नपुर खालसा, अरडाना सेक्टर-14 में दो, सदर बाजार, प्रितम नगर, अशोका कॉलोनी, सेक्टर-3, विकास कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी में पॉजिटिव केस मिले हैं।
100 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए तो होगा चालान
सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को उपायुक्त ने भीड़ या एकत्र होने के लिए निर्धारित संख्या की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जहां भी 100 से ज्यादा भीड़ होगी, वहां आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत सीधे तौर पर चालान कर दें। कोई बिना वजह उलझे तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दें। शादियों में 100 से ज्यादा, अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारे जैसी जगहों में श्रद्धालुओं की संख्या भी 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, भंडारे व जागरण में भी यही नियम लागू है। रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस दौरान रैंडम चेकिंग करें। पुलिस अधीक्षक गंगा राम पूनिया ने बताया कि चालानिंग के समय यदि कोई कहने पर भी मास्क नहीं लगाता, पावर दिखाता है, मनमानी करता है तो सीधे एफआईआर दर्ज करवाएं।
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आठ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए
सिविल सर्जन डॉ. योगेश शर्मा ने बताया कि कोरोना के प्रसार को देखते हुए सैंपलिंग बढ़ा दी है, जहां भी कोरोना के केस की जानकारी मिलती है, वहां माईक्रो कैंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। अब तक नीलोखेड़ी, बरानी खालसा, निसिंग, ढाकवाला, मॉडल टाउन का कुछ एरिया, सेक्टर-6 व 13 की कुछ एरिया में ऐसे जोन बनाए जा चुके हैं।
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