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चालू वित्तीय वर्ष के संपत्तिकर बिलों पर भी मिलेगी 25 प्रतिशत की छूट

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माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया धनराशि पर शतप्रतिशत ब्याज माफी के एलान के बाद चालू वित्तीय वर्ष के बिलों पर भी 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देने का आदेश जारी कर दिया है। जिसका फायदा सभी संपत्तिधारकों को मिलेगा। इस वित्तीय वर्ष में निगम में अब तक 6.13 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के एलान के बाद हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 18 जनवरी को प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया राशि के एकमुश्त जमा करने पर पूरा ब्याज माफ करने का आदेश जारी कर दिया था। लोगों ने बकाया राशि का भुगतान करना शुरू भी किया लेकिन अपेक्षाकृत संख्या अभी कम है। इधर उप निगमायुक्त अरुण कुमार ने मंगलवार को बताया कि सरकार ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर समस्त ब्याज माफी के तोहफे के साथ-साथ चालू वर्ष के बिल पर 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी संपत्तिकर दाताओं को देने का आदेश जारी कर दिया है। इसलिए जिन्होंने अभी तक निगम कार्यालय में किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, उन्हें देर नहीं करनी चाहिए।
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निगम के खजाने में अब तक करीब 6 करोड़ 13 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जमा हो पाए हैं। बकायेदार करदाताओं को यह छूट 31 मार्च 2022 तक ही मिलेगी। जो लोग टैक्स भरने के लिए किसी कारण से निगम कार्यालय नहीं आ रहे हैं वे ऑनलाइन टैक्स भर सकते हैं। इसके लिए दो वेबसाइट जारी की गई हैं। पहली ऑनलाइन डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन तथा दूसरी यूएलबी एचआरवाई एनडीसी डॉट ओआरजी है। क्रेडिट व डेबिट कार्ड या पेटीएम से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। यदि किसी के घर प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं पहुंचा है तो वह एमसी करनाल डॉट ओआरजी वेबसाइट पर जाकर, उसमें अपनी प्रॉपर्टी आईडी डालकर ऑनलाइन ही बिल भी प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जिन 10 लाख से बड़े 165 व तीन से 10 लाख तक 546 बकायेदारों को नोटिस जारी किया गया है, वह तय समय पर टैक्स जमा करें, अन्यथा उनकी संपत्ति सील की जाएगी।
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नई प्रॉपर्टी आईडी के 70 हजार नोटिस बांटे
1.62 लाख नई प्रॉपर्टी आईडी में से अब तक 70 हजार से अधिक नई प्रॉपर्टी आईडी के नोटिस भी बांटे जा चुके हैं। नई आईडी में कोई त्रुटि हो तो उसे दुरुस्त करा लें। ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों की सुविधा के लिए पीएमएस हरियाणा डॉट कॉम पोर्टल लांच किया गया है। विवरण में यदि कोई त्रुटि है तो वह उक्त पोर्टल पर ही, प्लॉट की रजिस्ट्री, आधार नंबर, फेमिली आईडी व पुराने प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद अपलोड कर आपत्ति डाल सकता है।
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