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कालका-पिंजौर में सेक्टर 27, 28, 30 के लिए अधिग्रहण रद्द

Thu, 08 Aug 2013 01:59 AM IST
नई दिल्ली/ब्यूरो
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सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की ओर से कालका पिंजौर अर्बन कांपलेक्स में सेक्टर 27, 28 और 30 के विकास के लिए किए गए अधिग्रहण को रद्द कर दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी दोनों अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन सेक्टरों के लिए किए गए 467 एक़ड़ जमीन के अधिग्रहण पर असर पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस वी गोपाला गौड़ा की पीठ ने बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए जमीन मालिकों की अपील पर यह आदेश जारी किया।
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राज्य सरकार की ओर से अधिग्रहण के संबंध में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा-4 के तहत 2006 में और 2007 में धारा-6 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी।

याद रहे कि हाईकोर्ट ने इस मसले पर भू-स्वामियों की ओर से अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था।


लेकिन शीर्षस्थ अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता वीके झांजी की दलीलों पर सहमति जताते अपील को अनुमति प्रदान कर दी और राज्य सरकार की अधिग्रहण प्रक्रिया को निरस्त कर दिया।

सेक्टर 27 व 28 का प्लान होगा चेंज

कालका पिंजौर अर्बन कांपलेक्स में कुछ अधिग्रहण रद्द किए जाने के फैसले के बाद हुडा अब सेक्टर बसाने की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करेगा।

हरियाणा के सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल नरेंद्र हुड्डा ने बताया कि अब नए सिरे से भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर हितेश शर्मा ने दावा किया कि इस फैसले के बाद से सेक्टर 27 व सेक्टर 28 के प्लान में थोड़ा बदलाव करना होगा। सेक्टर 30 में कोई भी बदलाव नहीं होगा।
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इस योजना के तहत सेक्टर 27 करीब 94 एकड़ भूमि पर बनना है। सेक्टर 28 करीब 185 एकड़ और सेक्टर 30 करीब 190 एकड़ में बनना है। सेक्टर 27 व 28 का प्लान भी सरकार की ओर मंजूर हो गया है।
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