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सास की हत्या में दोषी बहू सहित दो को उम्रकैद

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कैथल। हत्या के मामले में दोषी महिला व उसके साथी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा व विशेष न्यायालय एससी/एसटी, पॉक्सो व क्राइम अगेंस्ट वूमेन की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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एससी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि थाना चीका में 23 फरवरी 2019 को दर्ज मामले के अनुसार, गांव बाउपुर के खेतों से एक महिला का शव बरामद हुआ था। मृतका की पहचान सुखविंद्र कौर बाउपुर के रूप में हुई थी। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी हरजिंद्र कौर व उसके प्रेमी जोगा सिंह निवासी जलमाना जिला करनाल को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि आरोपी हरजिंद्र कौर ने जोगा सिंह के साथ मिलकर सास सुखविंद्र की हत्या की थी।
पुलिस ने जांच में ठोस साक्ष्य जुटाने के बाद मामले को न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद 4 अक्तूबर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायालय एससी/एसटी व पॉक्सो व क्राइम अगेंस्ट वूमेन जिला कैथल की अदालत ने हरजिंद्र कौर व दोषी जोगा सिंह दोषी माना और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एसपी ने बताया कि न्यायालय ने अपने निर्णय में साफ तौर पर लिखा कि यह अपराध समाज के विरुद्ध अपराध है। इस प्रकार के अपराधी बिल्कुल भी दया के पात्र नहीं हैं। इस प्रकार के निर्णय से दोषियों को दंडित करने से आम आदमी का न्याय व्यवस्था में विश्वास और दृढ़ होगा।
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