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स्मैक तस्कर को 5 हजार रुपये जुर्माना, 15 महीने की जेल

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरनजीत कौर की अदालत ने 10 ग्राम स्मैक तस्करी मामले में आरोपी गुरविंद्र सिंह थेह बुटाना को पांच हजार रुपये जुर्माना सहित 15 महीने की जेल की सजा सुनाई है।
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एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने 7 अगस्त 2016 को गोशाला मोड़ चीका पर बाइक सवार आरोपी गुरविंद्र को काबू किया था। उसके कब्जे से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। थाना चीका में दर्ज मामले की जांच के बाद चार्जशीट किया गया था। अब अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी गुरविंद्र को उक्त मामले में 15 माह के कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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