कैथल। जिलाधीश प्रदीप दहिया ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा की लिखित परीक्षा 18 व 19 दिसंबर 2021 को सुबह 10.30 बजे से 12.30 बजे तक और सायंकालीन सत्र में दोपहर 3 बजे से सायं 5.30 बजे तक आयोजित करवाई जा रही परीक्षाओं को नकल रहित एवं शांति पूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया नियमावली की धारा 144 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 18 व 19 दिसंबर 2021 तक पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा अवधि सुबह 10 बजे से सायं 5.30 बज तक परीक्षा के दौरान तक बंद रहेंगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।